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अच्छी खबर: मध्य प्रदेश में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से रेप करने पर मिलेगी मौत की सजा

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Photo Courtesy : namanbharat
देशभर में रेप के अपराध काफी बढ़ गए हैं। इस घृणित अपराध से छोटी बच्चियां भी नहीं बच पाई हैं। जिसके चलते मध्यप्रदेश कैबिनेट ने ये फैसला ले लिया हैं कि 12 से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म करने पर मिलेगी मौत की सजा।
बीते रविवार मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म या गैंगरेप करने वालों को मृत्यु दंड की सजा देने के विधेयक को मंजूरी दे दी हैं।
क्या है बिल में –
अभी तक दुष्कर्म के लिए धारा 376 लगाईं जाती है। लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद गृह विभाग इसमें दो नए प्रावधान 376 ए-ए तथा 376 बी-ए जोड़ देगा। इस धारा के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की का बलात्कार करने पर आरोपी को मृत्यु की सजा सुनाई जाएगी। इसके साथ ही आरोपी को एक लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। इस मामले में लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बगैर आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी।